यूपी लोक सेवा आयोग ने शुरू की यह भर्ती, पूरा नोटिफिकेशन यहां देखें

UPPSC Medical Education Assistant Professor Recruitment 2021 : 23 जुलाई 2021 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Job

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(UPPSC) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर(Sahayak acharya) के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन पदों की योग्यता रखते हैं तो इसके लिए 23 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हम आपके लिए UPPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन को हूबहू यहां पेश कर रहे हैं। आप इसे पढ़कर, समझकर, अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक नीचे भी दिया गया है।

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‘‘आन-लाइन आवेदन’’ करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

  1. आयोग की http://uppsc.up.nic.in पर “ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

(i)                            User Instructions

(ii)                           View Advertisement

(iii)                          Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ‘‘आनलाइन आवेदन पद्धति’’ लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु “APPLY” पर Click करें।

‘‘आन-लाइन आवेदन’’ करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण – APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो ‘Click here to modify’ पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर ‘Click here to proceed for payment’ कैप्सन के साथ ‘Fees to be deposited [in INR ]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक ‘MOPS (Multi option payment system)’ का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form (Part-2)’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद ”PREVIEW” को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे

अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

  1. एक बार आवेदन “Submit” करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  2. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-
  3. अनारक्षित (सामान्य) –   परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया                                                                                                शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
  4. अन्य पिछड़ा वर्ग –      परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया

शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-

  1. अनुसूचित जाति –      परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया

शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-

  1. अनुसूचित जनजाति –      परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया

शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-

  1. विकलांग श्रेणी –      परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया

शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/-

  1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी –      क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल के आश्रित                  श्रेणी के अनुसार
  2. भूतपूर्व सैनिक –      परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया

शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-

  1. महिला –      क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल                                          श्रेणी के अनुसार
  2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/ परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
  3. सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधनः- आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

‘‘अभ्यर्थी को Candidate Segment में ‘Online application process’ के अन्तर्गत ‘Modify Submitted Application’ को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् ‘Authentication through’ में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् ‘Proceed’ बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Formमें वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।’’

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी)

१२८ (एक सौ अठइस) पद सहायक आचार्य (विभिन्न विशिष्टता), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, आरक्षण- तालिकानुसार, वेतनमान- एकेडमिक लेवल-११, प्रारम्भिक वेतन रू. ६८९००/-,  आयुसीमा- २६ से ४० वर्ष, विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् है:-

 

क्र.

सं.

 

विशिष्टता का नाम

सहायक आचार्य

 

पदों

की

सं०

अना-

रक्षि-

अ०

पि०

वर्ग

अनु०

जाति

 

अनु०

जन

जाति

आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.)

 

विभाग

संख्या

 

1 आर्थोपेडिक्स 7 4 1 2 S-8/46
2 एनेस्थीसियोलॉजी 18 7 4 4 3 S-8/47
3 कम्युनिटी मेडिसिन 12 6 4 2 S-8/48
4 जनरल मेडिसिन 9 3 2 4 S-8/49
5 जनरल सर्जरी 11 5 4 1 1 S-8/50
6 टी0बी0 एण्ड चेस्ट 3 1 2 S-8/51
7 डेन्टिस्ट्री 3 1 1 1 S-8/52
8 न्यूरो सर्जरी 4 2 1 1 S-8/53
9 पैथालॉजी 8 5 2 1 S-8/54
10 स्किन एण्ड वी0डी0 4 2 2 S-8/55
11 पीडियाट्रिक्स 3 1 1 1 S-8/56
12 यूरोलॉजी 1 1 S-8/57
13 रेडियोडायग्नोसिस 3 1 1 1 S-8/58
14 साइकियाट्री 1 1 S-8/59
15 आब्स एण्ड गायनी 5 3 2 S-8/60
16 ई0एन0टी0 2 2 S-8/61
17 फोरेंसिक मेडिसिन 2 1 1 S-8/62
18 मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी 2 1 1 S-8/63
19 आफ्थलमोलॉजी 2 1 1 S-8/64
20 कार्डियोलॉजी 4 2 1 1 S-8/65
21 प्लास्टिक सर्जरी 1 1 S-8/66
22 न्यूरोलॉजी 1 1 S-8/67
23 कार्डियक एनेस्थीसिया 1 1 S-8/68
24 फिजीसिस्ट 1 1 S-8/69
25

 

स्टेटिस्टिक एण्ड डेमोग्राफी

(आब्स एण्ड गायनी विभाग)

3

 

 

2

 

1

 

 

 

S-8/70

 

26

 

केमिस्ट (फार्माकोलाजी

विभाग)

1

 

 

 

1

 

 

 

S-8/71

 

27 एनाटमी 5 2 3 S-8/72
28 माइक्रोबायोलॉजी 3 2 1 S-8/73
29 फार्माकोलॉजी 3 1 1 1 S-8/74
30 फिजियोलॉजी 2 1 1 S-8/75
31 बायोकेमिस्ट्री 2 1 1 S-8/76
32

 

आर्थोडोन्टिक्स (प्लास्टिक

सर्जरी विभाग)

1

 

 

 

 

 

1

 

S-8/77

 

योग 128 49 38 29 12

 

 

अनिवार्य अर्हताएं-

क्र.सं.-01-सहायक आचार्य (आर्थोपेडिक्स) (क) एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-02-सहायक आचार्य (एनेस्थीसियोलॉजी) (क) एम0डी0 (एनेस्थीसियोलॉजी)/एम0एस0 (एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा  एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं-03- सहायक आचार्य (कम्युनिटी मेडिसिन) (क) एम.डी.(एस.पी.एम.) /एम डी.(कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-04-सहायक आचार्य (जनरल मेडिसिन) (क) एम.डी.(मेडिसिन)/एम.डी.(सामान्य मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-05-सहायक आचार्य (जनरल सर्जरी) (क) एम0एस0(सर्जरी)/ एम0एस0 (सामान्य सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-06-सहायक आचार्य (टी0बी0 एण्ड चेस्ट) (क) एम0डी0 (टी0बी0)/ एम0डी0 (टी0बी0 एण्ड रेस्प्रोरेटरी डिजीज)/ एम0डी0 (मेडिसिन) विद टी0डी0डी0, डी0टी0डी0 या डी0टी0सी0डी0/ एम0डी0(टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिजीज) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-07-सहायक आचार्य (डेन्टिस्ट्री) (क) संबंधित विशिष्टता में मान्यता प्राप्त परास्नातक डिग्री(एम0डी0एस0) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-08-सहायक आचार्य (न्यूरो  सर्जरी)– एम.सी.एच. (न्यूरो सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता ।

क्र.सं.-09-सहायक आचार्य (पैथालाजी) (क) एम0डी0 (पैथालाजी)/ पी0एच0डी0 (पैथालॉजी)/डी0एस0सी0 (पैथालॉजी)  अथवा  एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/ रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-10-सहायक आचार्य (स्किन एण्ड वी0डी0) (क) एम.डी.(डर्मेटोलॉजी एण्ड वेनेरोलाजी)/एम.डी.(डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी तथा लेप्रेसी)/एम.डी.(डर्मेटोलॉजी)/एम.डी.(डर्मेटोलॉजी इन्क्लुडिंग वेनेरोलॉजी)/एम.डी.(डर्मेटोलॉजी इन्क्लुडिंग वेनेरोलॉजी / लेप्रेसी)/ एम.डी.मेडिसिन विद डी.वी.डी.अथवा डी.डी. अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-11-सहायक आचार्य (पीडियाट्रिक्स) (क) एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स) अथवा  एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं ।  (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-12-सहायक आचार्य  (यूरोलॉजी) – एम0सी0एच0 (यूरोलॉजी) अथवा एम0सी0आई द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें।

क्र.सं.-13-सहायक आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस) (क) एम.डी. (रेडियोडायग्नोसिस)/एम.डी.(रेडियोलाजी)/एम.एस.(रेडियोलाजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-14-सहायक आचार्य  (साइकियाट्री) (क) M.D.(Psychiatry)/ M.D.(Psychological Med.)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med.अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताए। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-15-सहायक आचार्य (आब्स एण्ड गायनी) (क) एम0एस0(आब्स एवं गायनी) /एम0डी0 (आब्स एवं गायनी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-16-सहायक आचार्य (ई0एन0टी0) (क) एम0एस0 (आटो-राइनो-लाइरिंगोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-17-सहायक आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) (क) एम.डी.(फोरेन्सिक मेडिसिन) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-18-सहायक आचार्य (मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)-डी.एम. (मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)/डी.एम. (गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी)/एम.डी. (मेडिसिन) अथवा एम.डी. (पीडियाट्रिक्स) के साथ गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी में 02 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण।

क्र.सं.-19-सहायक आचार्य (आफ्थलमोलाजी) (क) एम0एस0 (आफ्थलमोलाजी)/एम0डी0 (आफ्थलमोलॉजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।

क्र.सं.-20-सहायक आचार्य  (कार्डियोलॉजी) – डी0एम0 (कार्डियोलाजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं।

क्र.सं.-21-सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी)- एम.सी.एच.(प्लास्टिक रीकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी)/एम.सी.एच. (प्लास्टिक  सर्जरी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं ।

क्र.सं.-22-सहायक आचार्य  (न्यूरोलॉजी)- डी.एम.(न्यूरोलाजी) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं ।

क्र.सं.-23-सहायक आचार्य (कार्डियक एनेस्थीसिया) (क) एम.डी.(एनेस्थीसियोलाजी) के साथ  कार्डियक एनेस्थीसियोलाजी में 02 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण अनुभव अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का शैक्षिक अनुभव।

क्र.सं.-24-सहायक आचार्य (फिजीसिस्ट) एम.एस.सी,(भौतिक विज्ञान) तथा इलेक्ट्रानिक्स के साथ भाभा इलेक्ट्रानिक रिसर्च सेन्टर से रेडिएशन फिजिक्स में डिप्लोमा अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। अधिमानीः-पी0एच0डी0 की उपाधि।

क्र.सं.-25- सहायक आचार्य स्टेटिस्टिक एण्ड डेमोग्राफी (आब्स एण्ड गायनी विभाग) किसी मान्यता प्राप्त कालेज/संस्थान से स्टेटेटिक्स में एम0एस0सी0 की डिग्री कम से कम द्वितीय श्रेणी में अथवा एम0एस0सी0 की उपाधि (गणित के साथ) जिसमें स्टेटेटिक्स का एक विशेष पेपर हो और डेमोग्राफी में आई0आई0पी0एस0 बाम्बे, आई0एस0आई0, कलकत्ता या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान हिन्दुस्तान अथवा विदेश से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

क्र.सं.-26-सहायक आचार्य केमिस्ट (फार्माकोलॉजी विभाग) भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0एस0सी0 आर्गेनिक केमिस्ट्री अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री जिसे भारत में मान्यता प्रदान की गयी हो। अधिमानी-सम्बन्धित विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि। अन्य-शोध अनुभव एवं शोध पत्र प्रकाशन।

क्र.सं.-27-सहायक आचार्य (एनाटमी) (क) M.S. (Anatomy)/ M.D.(Anatomy)/M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph.D. (Med. Anatomy)/ M.Sc.(Med. Anatomy) with D.Sc. (Med. Anatomy) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-28-सहायक आचार्य (माइक्रोबायोलाजी) (क) M.D. (Bacteriology)/M.D. (Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc.(Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc (Med. Bact.) with Ph.D.(Med. Bacteriology)/M.Sc (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med.Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc.(Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-29-सहायक आचार्य (फार्माकोलॉजी) (क) M.D.(Pharmacology)/ M.B.B.S. with Ph.D.(Med.Pharma-cology)/ M.Sc.(Med.Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-30-सहायक आचार्य (फिजियोलॉजी) (क) M.D. (Physiology)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with Ph.D. (Med. Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं । (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-31-सहायक आचार्य (बायोकेमिस्ट्री) (क) M.D (Biochemistry)/M.B.B.S with M.Sc. (Med. Biochemistry)/ M.Sc.(Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/ M.Sc.(Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry ) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं।  (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/ रजिस्ट्रार/ डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

क्र.सं.-32-सहायक आचार्य आर्थोडोन्टिक्स (प्लास्टिक सर्जरी विभाग) (क) संबंधित विशिष्टता में मान्यता प्राप्त परास्नातक डिग्री(एम0डी0एस0) अथवा एम.सी.आई. द्वारा मान्य समकक्ष  अर्हताएं। (ख) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर छात्र के रूप में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर की हैसियत से तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव के साथ ही सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा । नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट नं0-1:- मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009 और 15.12.2009 में उल्लिखित है, के ’’शैक्षिक योग्यता’’ में हुये संशोधन के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जायः-

’’डी0एन0बी0 (संबंधित विशिष्टता)’’

चिकित्सा संस्थान अधिनियम-1998 में शिक्षकों के लिए विहित न्यूनतम योग्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त/संशोधनो/विलोपन/प्रतिस्थान होंगे। धारा-4(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-     मेडिकल संस्थान अधिनियम-1998 के तालिका-1 तथा तालिका-2 में वर्णित समस्त विशिष्टताओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं शोध अनुभव, जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.07.2009, 28.10.2009,

15.12.2009 और 03.11.2010 में उल्लिखित है, के ’’शैक्षिक योग्यता’’ में  हुये  संशोधन  के अनुसार निम्नवत् जोड़ा जाय:-

’’डी0एन0बी0 (ब्राड/सुपर स्पेशलिटी)’’

नोट नं0-2:- (i) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम0डी0/एम0एस0 की उपाधि। ’’किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ii) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित  करने  वाले अभ्यर्थियों के लिए जहा कोई एम0डी0/एस0एस0 पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं- ’’डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव धारित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से संबंधित विषय में एक वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक/शोध अनुभव की आवश्यकता होगी। (iii) एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों से डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जहा एम0डी0/एस0एस0 कोर्स चल रहे हैं:- डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (iv) एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/ केन्द्रीय संस्थानों के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में:- ’’डी0एन0बी0 उपाधि प्राप्त करते समय या डी0एन0बी0 अर्हता धारित करने के बाद संबंधित विषय में 03 वर्ष के शैक्षिक अनुभव के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/केन्द्रीय संस्थान में सीनियर रेजीडेन्ट/रिसर्च एसोसिएट (सी0एस0आई0आर0) के रूप में 02 वर्ष के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव की आवश्यकता होगी। एम0सी0आई0 के अलावा अन्य केन्द्रों से डी0एन0बी0 योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को इन्डेक्स जर्नल में (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रथम/द्वितीय लेखक के रूप में) कम से कम 02 प्रकाशन (स्वीकार/प्रकाशित) होना चाहिए। किसी मामले में यदि संबंधित अभ्यर्थी के पास आवश्यक प्रकाशन नहीं है तो उसे डी0एन0बी0 योग्यता रखने के बाद मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/केन्द्रीय संस्थानों में कुल 03 वर्ष का शैक्षिक अनुभव होना आवश्यक है।

नोट नं0-3:-(i) एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एम0डी0/एस0एस0 उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए:- किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर उपाधि के समय या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में जूनियर रेजीडेन्ट/रजिस्ट्रार/डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शैक्षिक अनुभव। (ii) डी0एन0बी0 ब्राड स्पेशलिटी के साथ एम0डी0/ एस0एस0 तथा डी0एन0बी0(सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एम0/ एम0सी0एच0 की समकक्षता के संबंध में:- (क) जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण किसी संस्थान से प्राप्त किया है तथा वहा एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं,  उनकी डी0एन0बी0 अर्हता एम0सी0आई0 की मान्यता के समान माना जायेगा। (ख) जिन अभ्यर्थियों ने डी0एन0बी0 प्रशिक्षण कम से कम 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी शैक्षिक अस्पताल से किया हो तथा वह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशलिटी शिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो, जिसमें 03 में कम से कम एक डी0एन0बी0 पर्यवेक्षक (अध्यापक) अर्ह होंगे जो एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर अर्हता धारित किये हों तथा शेष बचे हुये 02 में से एक को स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप मे एम0सी0आई0 के अनुसार निम्नवत् अर्हता धारित करनी चाहिए:-

स्नातकोत्तर ब्राड स्पेशलिटी को  (30 बेड प्रति यूनिट) 50% बेड

स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी को  (20 बेड प्रति यूनिट) अध्यापन हेतु

उक्त योग्यतायें एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष होंगी। (iii) डी0एम0/एम0सी0एच0 के साथ एम0डी0/एम0एस0 और डी0एन0बी0(सुपर स्पेशलिटी) के साथ डी0एन0बी0 (ब्राड स्पेशलिटी) की योग्यता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण। जिन अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित अन्य अस्पताल/संस्थान में डी0एन0बी0 प्रशिक्षण (दोनों ब्राड स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी) प्राप्त किये हैं वे एक वर्ष अतिरिक्त सीनियर रेजीडेन्ट या समकक्ष प्रशिक्षण या शोध कार्य से एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से अर्हता धारित किया हो बशर्ते कि ऐसी अर्हता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2000 मे अधिसूचित की गयी हो। परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले ई0एस0 आई0 अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए अपेक्षित अनुभव न्यूनतम 06 वर्ष होगा। उन्हें मेडिकल कालेज में शामिल होने के बाद इस तरह के सलाहकार या विशेषज्ञ को सहायक आचार्य के रूप में माना जायेगा।

नोट नं0-4:- विभिन्न ब्राड/सुपर स्पेशलिटी संबंधी विशिष्टताओं में विहित अनिवार्य अर्हतायें शासन के पत्र संख्या-2842/71-1-2017- जी0-227/2010, दिनांक 12.09.2017 में संलग्न एम0सी0आई0 रेग्युलेशन 08 जून, 2017 के अनुसार उल्लिखित की गयी हैं।

अन्य सामान्य नोटः- (1) क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के पद उपलब्ध होने पर O.L. (One Leg Affected Righ or Left) एवं P.B. (Partially Blind) श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे । (2) अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम.सी.आई. से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (3) सीनियर रेजीडेन्ट पद का अनुभव अभ्यर्थी द्वारा 40 वर्ष की आयु तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

 

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ०प्र०

०१ (एक) पद, कार्मिक अधिकारी, आरक्षण- अनारक्षित, पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतनमान- रू० १५,६००-३९,१००/-, ग्रेड पे०-५४०० (पे मैट्रिक्स लेवल-१० रू० ५६१००-१७७५००), परिवीक्षा अवधि- ०२ वर्ष, विभाग संख्या- सेवा- ९/०५, अनिवार्य- अर्हताएं- (एक) शैक्षिक (क) विधि में स्नातक की उपाधि। (ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा कार्यकारी ज्ञान। (दो)- अनुभव- किसी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त उपक्रम में किसी उत्तरदायी पद पर कार्मिक व्यवस्था और औद्योगिक और श्रम सम्बन्ध का कम से कम ०५ वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- (क) समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) औद्योगिक या श्रम सम्बन्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (ग) डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/डिप्लोमा इन इन्डस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। (घ) औद्योगिक या श्रम अधिकरण में विधि व्यवसाय किया हो। (ड.) सर दोराब टाटा स्कूल आफ सोशियोलाजी, मुंबई में प्रशिक्षण या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त समाज विज्ञान का कोई प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम या काशी विद्यापीठ में श्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (१) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या (२) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा- २१ से ४० वर्ष (आयु सीमा में छूट नियमानुसार)।

उत्तर प्रदेश आयुष (यूनानी) विभाग

०१ (एक) पद, प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के लिए प्रोफेसर इल्मुल अदबिया, पद का स्परूप- राजपत्रित एवं स्थाई, आरक्षण- अनारक्षित, वेतनमान- लेवल-१२ रू० ७८८००-२०९२००/-, विभाग संख्या- सेवा-११/१६, (क) शैक्षिक अर्हतायें- अनिवार्य (१) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में पांच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, १९३९ के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पांच वर्ष की उपाधि। (२) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर) के सम्बन्ध में केवल आठ वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (३) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी- (१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (२) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (ख) अधिमानी अर्हताएं- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय वैâडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। आयु- न्यूनतम ३० वर्ष, अधिकतम ५० वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), अन्य शर्त एवं अर्हता- नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट:- (१) उ०प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (२) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (३) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-३ हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (४) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

 

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि: 23-07-2021

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि: 26-07-2021

  1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।
  2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
  3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
  4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2021 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों हेतु) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकशिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- 1508/15-08-2015-3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।
  5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।
  7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।

(i)     प्रत्येक प्रश्न  के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न  हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ii)     यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(iii)    यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

  1. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
  2. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  3. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
  4. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ‘ON-LINE’ आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायंेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
  5. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ‘ON-LINE APPLICATION’ प्रकिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

  1. अभ्यर्थी द्वारा ‘ON-LINE APPLICATION’ में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 1/2019/ 4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

13.7 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

 

नोट:- शासनादेश संख्या-३९ रिट/का-२/२०१९ दिनांक – २६ जून, २०१९ द्वारा शासनादेश संख्या- १८/१/९९/ का-२/२००६ दिनांक ०९ जनवरी, २००७ के प्रस्तर-४ में दिये गये प्राविधान, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है’’ को रिट याचिका संख्या- ११०३९/२०१८ विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ६ अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक १६.०१.२०१९ को अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक ०९.०१.२००७ से प्रस्तर-०४ को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६.०१.२०१९ के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-४७५/२०१९ में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

  1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Stanard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (स्क्रीनिंग/साक्षात्कार) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि (स्क्रीनिंग/साक्षात्कार) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Stanard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।
  2. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
  3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/ पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या- 3014, कार्मिक-2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या- 6/1972, कार्मिक-2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/ 79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
  4. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/ आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
  5. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।
  6. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर “Contact Us” से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।
  7. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।
  8. नोटः- शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ सकती है।

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