EPFO PF निकासी के लिए नियम हुआ सख्त
अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आप चाहते हैं कि जरूरत के वक़्त आपको तुरंत पीएफ का पैसा मिल जाये, तो उसके लिए कुछ काम करना होगा। इसके बिना पैसा निकालने मुश्किल होगा।
EPFO की वजह से आज लोग ऑनलाइन क्लेम और सेटलमेंट कर पा रहे हैं। हालांकि, अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना KYC (नो योर कस्टमर-Know Your Costumer) नहीं करवाया है।
ऐसे लोगों के लिए पीएफ खातों से पैसा निकालना मुश्किल होगा। KYC के लिए EPFO की ओर से समय-समय पर अलर्ट भी जारी किया जाता है। KYC Update नहीं कराएंगे, तो पैसा निकालने मुश्किल होगा।
बता दें कि हाल ही में ईपीएफओ ने ‘Date of Exit’ ऑप्शन की शुरुआत की है। अब आप नौकरी छोड़ने की तारीख यानी ‘Date of Exit’ खुद से एंटर कर सकेंगे।
ऐसे करें KYC Update
-सबसे पहले वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
– यहां लॉगिन के बाद आपको KYC का ऑप्शन दिखेगा।
– KYC ऑप्शन पर क्लिक के बाद पैन, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की कैटेगरी आएंगे।
– इन सभी कैटेगरी में मांगी गई अपनी जानकारी भरकर सब्मिट कर दें।
-सब्मिट करने के बाद वेरिफाई को आपको अपने एम्प्लॉयर से कहना होगा।
– एम्प्लॉयर के वेरिफाई करते ही आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
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