उत्तराखंड बीटेक काउंसलिंग 2021(Uttarakhand B.Tech Counselling 2021) : जेईई मेन(JEE Main) के स्कोर के आधार पर ले सकते हैं काउंसलिंग में हिस्सा
उत्तराखंड में बीटेक एडमिशन(Uttarakhand B.Tech Admission) शुरू हो गए हैं। वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय(पूर्व में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, UTU) ने इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। प्रदेश में बीटेक की 8848 सीटों पर इस काउंसलिंग से एडमिशन दिए जाएंगे।
उत्तराखंड बीटेक काउंसलिंग(Uttarakhand B.Tech Counseling) प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहला चरण 27 सितंबर से 07 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। काउंसलिंग का दूसरा चरण 10 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। जेईई मेन रैंक और 12वीं प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनेगी, जिसके बाद दाखिले होंगे।
यह है काउंसलिंग शेड्यूल
पहला चरण
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस व च्वाइस भरने की डेट – 27 सितंबर से 30 सितंबर 2021
सीट अलॉटमेंट की डेट – 03 अक्टूबर 2021
आवंटित सीट पर एडमिशन की डेट – 04 अक्टूबर से 07 अक्टूबर 2021
दूसरा चरण
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस व च्वाइस भरने की डेट – 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2021
सीट अलॉटमेंट की डेट – 17 अक्टूबर 2021
आवंटि सीट पर एडमिशन की डेट – 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021
यह है रजिस्ट्रेशन फीस
सभी वर्गों के लिए – 2000 रुपये
काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
8865004876, 8630332869
इन बातों का रखें ख्याल
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी चाइसेस भरें जिससे उनको काई ना कोई सीट अवश्य आवंटित हो जाये।
- राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों यथा-कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर, जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौडी, विपिन चन्द्र त्रिपाटी कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विष्वविद्यालय के संघटक कॉलेज, टी०एच०डी०सी० (आई०एच०ई०टी०) इंजीनियरिंग कॉलेज, टिहरी, गढ़वाल, नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ, प्रौद्योगिक संस्थान, डॉ० ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक संस्थान, टनकपुर, प्रोधोगिकी संस्थान, गोपेष्वर, तथा महिला इंजीनियरिंग संस्थान, देहरादून में प्रवेष हेतु आल इण्डिया कोटा 15 प्रतिषत व राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 85 प्रतिषत निर्धारित है।
- वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आल इण्डियाकोटा 35 प्रतिषत तथा राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 50 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत मैनेजमेंट कोटानिर्धारित है। आनलाईन कांउसलिंग के माध्यम से केवल ऑल इण्डिया एवं राज्य की सीटेंआंवटित की जायेगी ।
- प्रवेश प्रक्रिया अभातशिप (AICTE) नई दिल्ली के मानकों के अनुसार तत्वतः संपादित की जायेगी,
Eligibility
Passed 10+2 examination with Physics / Mathematics /
Chemistry/ Computer Science/Electronics/Information
Technology / Biology / Informatics Practices / Biotechnology/
Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering
Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship.(Any of the
three) Obtained at least 45% marks ( 40% marks in case of candidates belonging to
reserved category) in the above subjects taken together.
बी0टेक प्रथम वर्ष में प्रवेश JEE Main 2021 की रैंक तथा 12वीं परीक्षा में अभातशिप के मानकों के अनुसार प्राप्तांको का प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जायेगा। JEE Main के रैंक के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जायेगी।
- ऐसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत षाररिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड कास्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है और जिन्होने उत्तराखण्ड में स्थित किसी विद्यालय से10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अभ्यर्थी ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आयेगें। या वो उत्तराखण्ड की सामान्यश्रेणी में सीट लें सकते हैं ।
- राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अर्न्तगत अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित ,FF), सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) का लाभ लेने केलिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का मूल / स्थाई प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई / मूल निवास पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य ळमदद्ध श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा।
- ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई मूल निवास प्रमाण-पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसीभी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे अन्तर्गत सामान्य ;ळमदद्ध श्रेणीमें सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गतमहिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी / मूलनिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (OP/M) का चयन करें।
- आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है किन्तु सक्षमस्तर से निर्गत जाति/ विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग (PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर सेनिर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र विगत एक / तीन वर्ष के अन्दर (उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार) बना होना चाहिए। साथ ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है । साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा की वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते है। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेष संख्याः 348@XXXIV (8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संषोधित शासनादेष संख्या % 647@XLI-1/12-26/10] दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पासउत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 4.50 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र अथवाबी०पी०एल० कार्ड होना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश संख्या 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12.07.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economic Weaker Section के अभ्यर्थियों के लिये पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यथियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय EWS श्रेणी में चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS आरक्षण हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किये जायेगें।
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