Dehradun Night Curfew Order : DM ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड कैबिनेट(uttarakhand cabinet) में फैसला होने के बाद शनिवार को डीएम डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया।
रोजाना रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक देहरादून में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। डीएम ने इस दौरान तमाम तरह की छूट भी प्रदान की हैं। अगर आपको शादी में जाना है तो शादी का कार्ड दिखाकर जा सकते हैं।
यहां रहेगी छूट
◆चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं यथा-फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
◆मेडिकल की दुकाने तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकेंगे।
◆हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
◆सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो को आवागमन में छूट रहेगी।
◆औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की छूट होगी।
◆नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।
◆विवादों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।
◆नगर निगम देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक रविदार की प्रातः 11 बजे तक बृहद रूप से विशेष सैनेटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करें।
◆संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।
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