Dehradun के स्कूल-कॉलेजों के लिए डीएम ने जारी किए ये आदेश, जरूर पढ़ें

Dehradun DM Order About Schools/Colleges : कोविड की वजह से बढ़ाई गई सख्ती

corona uttarakhand

देहरादून में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों(corona cases in dehradun) के बीच डीएम ने शिक्षण संस्थानों के लिए भी आदेश जारी किया है। मकसद है कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।

आदेश के मुताबिक, यह संज्ञान में आया है कि कुछ आवासीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षुओं को शिक्षण/ प्रशिक्षण हेतु बुलाया जा रहा है । यदि अन्य प्रदेशों से आने वालों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट(RTPCR Negative Report) के बिना आवासीय परिसर में प्रवेश किया जाता है, तो कोविड-19(covid-19) संकमण फैलने की अधिक संभावना बन सकती है। फलस्वरूप इस ओर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय जरूरी है।

डीएम डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, समस्त आवासीय शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थानों के निरदेशक/प्रबन्धकों /प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या को निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 संकमण के दृष्टिगत अन्य प्रदेशों से आने वाले छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षुओं एवं उन्हें छोड़ने / लेने आये अभिभावकों की आगमन से पूर्व 72 घंटे के अन्दर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (आरoटी०पी०सी0आर०) की अनिवार्यता सुनिश्चित करायें।

किसी भी दशा में बिना इस रिपोर्ट के प्रवेश न दिया जाय। साथ ही संकमण के नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन/ प्रशासन के निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाय।

उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित संस्थानो के विरूद्ध Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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