छोटे कारोबारियों के लिए सरकार लाई बड़ी योजना

Uttarakhand Pushkar Singh Dhami Government Mukhyamantri Swarojgar Nano Yojna : अब छोटे काम के लिए मिलेगी बड़ी रकम

उत्तराखंड सरकार आपके लिए मालामाल होने का मौका लेकर आई है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना में लोन की राशि बढ़ा दी है। इसके तहत अब 10 हजार का बजाय 50 हजार के लोन के साथ ही इस पर 20 हजार तक का अनुदान मिलेगा।

उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने *मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना* का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। पूर्व के शासनादेश को संशोधन करते हुए योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को 50 हज़ार रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को संशोधित करने के पीछे का मकसद प्रदेश में छोटे उद्यमी एवं व्यापारियों को आत्मनिर्भर और उन्हें मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी फल रेड़ी, सब्ज़ी, चाय ठेली, दर्जी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, पेपर बैग निर्माण, छोटी बेकरी शॉप, लॉन्ड्री जैसे व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।

सचिव उद्योग अमित नेगी ने उक्त योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान हेतु प्रदेश में 5 श्रेणियाँ क्रमश: ए, बी, बी+ , सी और डी निर्धारित की गई हैं।

श्रेणी ए में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थियों को ( परियोजना की लागत पर) 35 प्रतिशत अधिकतम 17,500 हज़ार रुपए एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत अधिकतम 20 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

इसी प्रकार, श्रेणी बी और बी + में अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड ( श्रेणी बी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), नैनीताल और देहरादून जिले के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी + और सी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला, मुनी-की- रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र, नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र और देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ( परियोजना लागत पर) 30 प्रतिशत और अधिकतम 15000 रुपए एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम 17500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

श्रेणी सी और डी हेतु देहरादून जिले के विकासखंड रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, नैनीताल जिले के रामनगर और हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र, हरिद्वार और उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा देहरादून व नैनीताल जिले के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (श्रेणी-बी, बी+ और श्रेणी सी सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ( परियोजना लागत पर) 25 प्रतिशत और अधिकतम 12500 रुपए* एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

यह ले सकते लाभ
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अण्डे आदि की बिक्री, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज प्वाइंट, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्रॉयड्री, सिलाई-बुनाई, बुक बाईंडिंग, स्क्रीन पिंटिंग, चूड़ी वाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप/अगरबत्ती निर्माण, झाडू निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैण्डिल निर्माण, देसी गाय पालन, मशरूम की खेती, साग-सब्जी उगाना, मत्स्य पालन, मशीन रिपेयरिंग, फूल विक्रेता, कार वाशिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूबर, बार्बर, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, डेयरी, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन / मीट शॉप, छोटी बेकरी, कारपेन्ट्री, लौहारगिरी, लॉण्ड्री आदि ऐसी प्रमुख अति सूक्ष्म गतिविधियां हैं, जिनमें अति सूक्ष्म व्यवसायी / उद्यमी बढ़ी संख्या में संलग्न हैं और कोविड-19 के कारण इनका कारोबार अत्यधिक प्रभावित

ऐसे करें आवेदन
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को ऑनलाइन www.msy.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में प्रस्तावित /पूर्व से संचालित व्यवसाय / सेवा / उद्योग का विवरण भी उल्लिखित होना चाहिए। जिन आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पंजीकरण कराया हुआ है, उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदक, जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत अपना पंजीकरण कराया है और ऋण के लिए आवेदन किया था, किन्तु उनका आवेदन पत्र बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया, वह दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

यह योग्यता जरूरी
1. आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।

3. आवेदक राज्य का स्थायी / मूल निवासी होना चाहिए।

4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी संस्था या अन्य संस्था का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए और उसका पिछला रिकॉर्ड सन्तोषजनक होना चाहिए।

5. ऋण लेने वाले अभ्यर्थी को प्रस्तावित गतिविधि के संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान होना चाहिए।

6. आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाताधारक होना चाहिए।

7. व्यवसाय/सेवा/उद्यम के संचालन/पुर्नसंचालन के लिए यदि कोई अनुज्ञा / अनुमति / अनापत्ति वांछित हो, तो क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा / अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

8. भूतपूर्व सैनिक/महिला / दिव्यांगजन / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों को योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी. द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होंगी।

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