30 जून तक जरूर निपटा लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी

Central Government Scheme के साथ ही सेविंग्स और ITR से जुड़े काम पहले ही कर लें

badi khabar

अगर आप सेविंग स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अभी तक ITR नहीं भरा है तो 30 जून तक यह सभी काम निपटा लें। इसके बाद आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

सरकार ने टैक्‍स सेविंग स्‍कीमों (Tax Saving Schemes) में निवेश, पैन (PAN) को आधार (Aadhar) से लिंक करने समेत कई तरह के वित्‍तीय कामों की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी थी ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इनमें से कुछ फाइनेंशियल डेडलाइन (Financial Deadlines) जून के आखिरी दिन ही हैं।

PAN को Aadhar से जोड़ें
केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो ये अवैध हो जाएगा। आप अपनी ITR भी नहीं भर पाएंगे।

सीनियर सिटिजन स्‍कीम में 30 तक करें निवेश
सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्‍त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। योजना के नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के सेवानिवृत्‍त व्‍यक्ति एससीएसएस स्‍कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भी निवेश कर सकते हैं।

PPF एकाउंट को आगे बढ़ाने का मौका
अगर आप 31 मार्च, 2020 को मैच्‍योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने 11 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा था कि पीपीएफ अकाउंट को एक्‍सटेंड कराने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है।

Small Saving Accounts में न्यूनतम पैसा जमा कराएं
अगर आपने न्‍यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम अकाउंट खुलवाया हुआ है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। अभी पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्धि योजना अकाउंट में न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। डाक विभाग ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए ऐसी बचत योजनाओं में न्‍यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है, जो पहले 31 मार्च 2020 थी। इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए हैं तो 30 जून तक बिना कसिी जुर्माने के निवेश कर सकते हैं।

Form 16, 30 जून तक लें
सरकार ने एक अध्‍यादेश के जरिये नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। फॉर्म-16 में नियोक्‍ता की ओर से वित्‍त वर्ष के दौरान काटे गए टैक्‍स का पूरा ब्‍योरा रहता है। इसके साथ ही इसमें कर्मचारी को दिया गया कुल वेतन व भत्‍ते की जानकारी भी रहती है। इस फॉर्म की मदद से आईटीआर दाखिल करने में काफी आसानी होती है।

Revised ITR भरें
वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंति तिथि भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। अगर आपने वित्‍त वर्ष 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर के तौर पर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं।

Tax से छूट को करें इन्वेस्टमेंट
वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई थी। ऐसे में अगर आपने टैक्‍स बचत योजनाओं में अब तक निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट उपलब्‍ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *