आज एक अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं यह दस नियम, आप भी जानें

अक्टूबर महीने में सरकार ने बदल दिए हैं कई नियम

 

आज एक अक्टूबर 2020 है। आज से आपकी रोजमर्रा से जुड़ी जिंदगी में कई नियमों के बदलाव हो गए हैं। आप भी जान लें, कहीं ऐसा न हो कि नियमों की जानकारी न होने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े।

अब डीएल, आरसी साथ रखने की जरूरत नहीं

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर दिया है। आज से वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाए आप इसकी डिजिटल कॉपी साथ रखें। इसे दिखाने पर ही आपका काम चल जाएगा।

 

विदेश पैसा भेजने पर देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर पांच प्रतिशत टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा। लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम (एलआरएस) के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्‍स नहीं लगता। इसी को टैक्‍स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा।

 

गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो 5000 तक जुर्माना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अक्तूबर से एक और बदलाव लागू कर दिया है। इसके तहत केवल रास्ता देखने के लिए तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा।

 

डीएल बनवाना हुआ अब आसान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में जो संशोधन आज से लागू किए हैं, उसके हिसाब से आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। इसके बनाने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है।

 

अब मिठाईयों की एक्सपायरी डेट होगी

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर भी एक अक्टूबर से नया नियम लागू हो गया है। मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। मिठाइयों का कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

 

टीवी खरीदना महंगा होगा

आज से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये तक बढ़ जाएंगे। इसलिए 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा होना तय है।

 

रसोई गैस हो सकती है सस्ती

हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और नेचुरल गैस के दाम को रिवाइज करती है। सितंबर में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। त्योहारी सीजन में सरकार उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना चाहेगी। यही वजह है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घटने की उम्मीद की जा रही है।

 

फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की अवधि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो चुकी है। सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था। वहीं 1 अक्टूबर को गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे।

 

हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलेंगी अधिक सुविधाएं

बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं। बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा (IRDAI) ने उन नियमों में बदलाव किया, जिससे लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनियां अपनी मनमर्जी से क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी।

 

घर बैठे मिलेंगी वित्‍तीय सेवाएं

बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे-बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर-वित्‍तीय सेवाएं ही मिलती हैं। इसके अलावा एफडी के ब्‍याज पर लगने वाला टैक्‍स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म-15जी व 15एच, आयकर या जीएसटी चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्‍ध कराई जाती है। डोरस्‍टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्‍च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी।

 

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