Unlock 5.0 में कई तरह की रियायतें 15 अक्टूबर तक मिल जाएंगी
कोरोना(Corona) के खौफ के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5.0(Unlock 5.0) की गाइडलाइंस जारी कर दी। इन गाइडलाइंस में फेस्टिवल सीजन का ध्यान रखते हुए कई राहतें दी गई हैं। एक ओर जहां मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति दी गई है तो दूसरी ओर स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को लेकर भी बड़ी राहत प्रदान की गई है।
यह मिलेंगी खास राहतें
-अनलॉक 5(Unlock 5.0) में सभी मल्टीप्लेक्स, थियेटर और सिनेमाहॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
-स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की आजादी होगी। यह भी जरूरी है कि इन सभी संस्थानों में अभिभावकों की अनुमति लेने के बाद ही एंट्री मिलेगी।
-बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी। इसके लिए मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
-खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जाएंगे। इसके लिए खेल मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा।
-मनोरंजन से जुड़े माध्यमों के अलावा पार्क भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी सरकार अलग से गाइडलाइंस जारी करेगी।
-राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोलने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिए गाइडलाइंस तैयार करनी होंगी। खास बात यह है कि इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है, हाजिरी की अनिवार्यता फिलहाल नहीं होगी। छात्र चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं।
आयोजनों के लिए यह राहत
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं। बंद जगहों पर क्षमता से 50% और अधिकतम 200 लोगों की इजाजत होगी। कन्टेनमेंट जोन के लिए यह राहतें लागू नहीं होंगी।