Uttarakhand Private School Fee Order(उत्तराखंड प्राइवेट स्कूल फीस आदेश) : ऑनलाइन कक्षाओं के लिए केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल
उत्तराखंड(Uttarakhand) के प्राइवेट स्कूलों(Private Schools) में फीस(Fee) को लेकर शासन ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेज(Online Classes) चल रही हैं, वहां केवल ट्यूशन फीस(Tution Fee) ही वसूल की जा सकती है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शासन ने अपना रुख स्पष्ट किया है।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चूंकि सरकार ने 10वीं, 12वीं की कक्षाएं स्कूल में चलाने की अनुमति दे दी है, इसलिए स्कूल शुरू होने की डेट से पूरी फीस और इससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में केवल ट्यूशन फीस ही वसूली जा सकेगी। स्कूल, अभिभावकों के अनुरोध पर किश्तों में फीस लेने का फैसला ले सकते हैं।
10वीं, 12वीं के अलावा बाकी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति ही दी गई है। इसलिए केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है। अन्य कोई शुल्क नहीं। इस शुल्क को भी अभिभावकों के अनुरोध पर किश्तों में जमा कराने का मौका दिया जा सकता है। शासन ने 22 जून और 24 जून को जारी शासनादेशों को तत्काल निरस्त कर दिया है।
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