उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के सभी फैसले यहां पढ़ें

Uttarakhand Cabinet Meeting 23 November 2021 : Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami की कैबिनेट ने लगाई खेल नीति 2021 पर मुहर

उत्तराखंड में खिलाड़ियों को अब सरकार का ज्यादा साथ मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड खेल नीति 2021(uttarakhand sports policy 2021) को राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्रों को फीस छूट के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए जानते हैं किन फैसलों पर लगी है कैबिनेट की मुहर।

◆ उत्तराखंड में खेल नीति 2021 हुई लागू। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन।

◆ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में एक वर्ष के कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म किया गया।

◆ मेडिकल की फीस चार लाख से एक लाख 45 हजार रुपये करने का प्रतिवर्ष का लाभ पुराने छात्रों को भी इसी साल से मिलेगा। पिछली कैबिनेट में इस पर मुहर लगी थी लेकिन पुराने छात्र वंचित रह गए थे।

◆ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ओटी टेक्नीशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट आदि के पदों के लिए दो वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता खत्म की गई।

◆ भोजनमाताओं के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई। पहले 2000 रुपये मिलते थे, अब 3000 रुपये मिलेंगे।

◆ पीआरडी जवानों का मानदेय भी प्रतिदिन 570 रुपये मिलेगा। पहले 500 रुपये प्रतिदिन मिलता था। मासिक 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

◆ राशन डीलरों का प्रति क्विंटल अंशदान 18 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।

◆ वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग के पदों पर दो साल की कार्यवधि को एसीपी में शामिल किया जाएगा।

◆ एससी, एसटी बीपीएल परिवारों के लिए वर्ग-तीन व वर्ग-चार भूमि विनियमितकिरएा का शुल्क माफ कर दिया गया है।

◆ खड़िया पाउडर वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

◆ राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टी.एच.डी.सी इण्डिया लि. को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी।

◆ श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय।

◆ दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में सब्सिडी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले 33 प्रतिशत अधिकतम दस लाख था, जो अब 50 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख होगा।

◆ केदारनाथ धाम में निविदा टेंडर किए गए थे। पहले निविदा 71.58 करोड़ की थी, जिसकी बढ़ी हुई 82.59 करोड़ को स्वीकृति दी गई है।

◆ होम स्टे योजना का लाभ अब लीज की भूमि पर भी मिलेगा। पहले इसके लिए अपनी भूमि का प्रावधान किया गया था।

◆ उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के.वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय।

◆ मेगा इं‌डस्ट्रियल पॉ‌लिसी अब प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत पूर्व में लगे उद्योगों को उत्पादन शुरू करने की समयसीमा सितंबर 2022 तक बढ़ाई।

◆ मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत पहले से स्थापित उद्योग के विस्तारीकरण के लिए कुल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत निवेश करने पर योजना का लाभ मिलेगा।

◆ न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी।

◆ उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय।

◆ युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।

◆ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 5 क में संशोधन का निर्णय।

◆ प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इण्डिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जायेंगे।

◆ उत्तराखण्ड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी।

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