गृह मंत्रालय ने जारी की Unlock 2.0 Guidlines
केंद्रीय गृह मंत्रालय(MHA) ने Unlock 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। Unlock 1.0 के मुकाबले इसमें कई राहतें प्रदान की गई हैं। हालांकि जिम, स्कूल आदि अभी बंद ही रहेंगे। अनलॉक 1.0 की तरह ही अनलॉक 2.0 की यह राहतें भी कन्टेनमेंट जोन यानी पाबंद कालोनियों में लागू नहीं होंगी।
Important Points Of Unlock 2.0
-अनलॉक के दूसरे चरण में रात में लगने वाले देशव्यापी कर्फ्यू का समय भी बदल दिया गया है. 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा।
-सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
-ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा।
-सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
-मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।
-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी।
-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।
-घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को सीमित मात्रा में अनुमति दी गई है. उनकी तादाद भी जांच परख कर बढ़ाई जाएगी.
-सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन कन्टेनमेंट जोन को डीएम की ओर से द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
-कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी कामों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस और जरूरी सामानों की आपूर्ति को ही मंजूरी दी जाएगी।