UGC ने तैयार किया यूजीसी ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेशन 2017, कई नियम बदले
देश की यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने यूजीसी (ऑनलाइन एजुकेशन) रेगुलेशन 2017 तैयार किया है। इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे अहम यह है कि जिन छात्रों के पास आधार कार्ड होगा, केवल वही ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे।
UGC रेगुलेशन के मुताबिक जिन यूनिवर्सिटी की स्थापना को पांच वर्ष हो चुके हैं, वह अब ऑनलाइन कोर्स संचालित कर सकती हैं। यूजीसी ने रेगुलेशन पर 18 अगस्त तक फीडबैक मांगा है। ऐसे में अगर आपके पास भी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा कोई सुझाव है तो वह यूजीसी को भेज सकते हैं।
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खास बात यह है कि यह ऑनलाइन कोर्स केवल उन्हीं यूनिवर्सिटीज में शुरू किया जा सकेगा, जहां च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू होगा। अगर लर्नर की संख्या 500 से पार कर जाएगी तो केवल एक टीचिंग असिस्टेंट की जरूरत होगी।
यूजीसी के रेगुलेशन के मुताबिक जिन संस्थानों को यह ऑनलाइन कोर्स चलाने होंगे, उन्हें दो चरणों के एप्रूवल से गुजरना होगा। पहले चरण में एकेडमिक, टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। हर ऑनलाइन कोर्स चलाने वाले कालेज को हर दूसरे साल किसी बाहरी एजेंसी से ऑडिट कराना होगा। इसके अलावा उस संस्था को नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल (NAAC) से कम से कम 3.25 से लेकर 4 ग्रेड तक का होना जरूरी है।
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