सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीबीएसई किसी आल इंडिया एग्जाम में ना रखे आधार की अनिवार्यता
देशभर में एमबीबीएस, बीडीएस सही सभी संस्थानों में दाखिले की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट(नीट) के आवेदन में अब आधार नम्बर अनिवार्य नहीं है। देश के उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में सीबीएसई को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने सीबीएसई को निर्देश दियाहै कि तत्काल वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड कर दें।
न्यायालय ने कहा है कि न केवल सीबीएसई नीट बल्कि दूसरी आल इंडिया लेवल के एग्जाम में भी आधार की अनिवार्यता नहीं होगी।
इससे पहले यूआईडीएआई ने कहा था कि सीबीएसई इस बात के लिए ऑथोराइज़्ड नहीं है कि वह ऑनलाइन आवेदन में आधार अनिवार्य करे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश पर आया है।