सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद हटाई रोक, बोनस अंकों पर दायर याचिका के तहत लगाई थी रोक
देशभर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) और दूसरे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (सीएफआईटी) में दाखिले के लिए चल रही आईआईटी की काउंसिलिंग से सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक बीते शुक्रवार को बोनस अंकों के विरोध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई थी।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को पेपर प्रिंटिंग की गलतियां दोबारा न दोहराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने देशभर के हाई कोर्ट से कहा था कि वह इस मामले में दाखिल कोई भी याचिका पर विचार नहीं करेंगे।
जानिए, किसकी याचिका पर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने रोक
आपको बता दें कि इस बार आईआईटी के जेईई एडवांस पेपर में दो सवाल गलत थे, जिनके बदले में आईआईटी ने कैंडिडेंट्स को 18 बोनस मार्क्स दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन स्टूडेंट्स ने वह सवाल हल करने की कोशिश भी नहीं की, उन्हें भी 18 बोनस मार्क्स मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोक हटाने से देशभर के करीब 25 हजार कैंडिडेट्स को राहत मिली है।