Breaking News : देहरादून में लगा आठ दिन का कोरोना कर्फ्यू

Dehradun Corona Curfew Order : डीएम ने जारी किया आदेश, ऋषिकेश में भी रहेगा लागू

 

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण(Corona Cases In Dehradun) के बीच जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सात दिन का कोविड कर्फ्यू(Covid Curfew) लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह कर्फ्यू 26 अप्रैल दिन सोमवार की शाम 07 बजे से 03 मई 2021 सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

-इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

-उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी।

-फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें भी दोपहर चार बजे तक ही खुलेंगी।

-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

-आवश्यक सेवा से जुडे वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।

-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।

-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।

-शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।

-केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

-वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड–19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

-कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations. 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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