देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित इन जगहों पर छह मई तक कोरोना कर्फ्यू

Corona Curfew In Uttarakhand : सरकार ने आगे बढ़ाई डेट, बंदिशें रहेंगी सख्त

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लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण(Corona Cases In Uttarakhand) के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि छह मई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू 27 अप्रैल से लागू किया गया था। इसकी समयसीमा सोमवार को समाप्त हो रही थी।

देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक छह मई सुबह पांच बजे तक लागू कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें डेयरी, परचून, बेकरी, फल-सब्जी, मीट व मछली की दुकान, पशुचारा, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें शामिल हैं। अति आवश्यक सेवा में शामिल दवा की दुकान, पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान पहले की तरह ही खुलेंगे।

 

यहां लागू रहेगा कर्फ्यू

यह आदेश देहरादून में दून नगर निगम व ऋषिकेश नगर निगम समेत गढ़ी कैंट व क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड, विकासनगर नगर पालिका, हरबर्टपुर नगर पालिका, डोईवाला नगर पालिका व मसूरी पालिका में मान्य होगा। वहीं, हरिद्वार नगर निगम, रुड़की नगर निगम, कोटद्वार नगर निगम, पौड़ी पालिका, स्वर्गाश्रम पालिका, श्रीनगर पालिका, टिहरी नगर पालिका के अलावा संपूर्ण ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक को छोड़कर सभी जगह कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।

 

वाहनों का संचालन रहेगा बंद

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा। हालांकि, रोडवेज, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी। इन्हें टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

 

निर्माण सामग्री की दुकानें खुलेंगी

प्रशासन ने निर्माण कार्यों के चलते इस मर्तबा कर्फ्यू में सीमेंट, रेत-बजरी, सरिया व ईंट की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। पिछले हफ्ते ये छूट के दायरे में शामिल नहीं थे।

 

इन्हें रहेगी छूट

-फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) के प्रतिष्ठान, राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान व पशु चारे के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेंगे।

-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।

-रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।

-आवश्यक सेवा के वाहनों व सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।

-विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट, स्थल को छूट। हालांकि, सिर्फ 25 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की छूट। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।

-जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।

-पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।

-शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के कार्मिकों को संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट रहेगी।

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