NEET UG पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बदलेगा रिजल्ट

तमिल भाषा में 49 सवालों का गलत अनुवाद होने पर सुनाया बड़ा फैसला, 2 हफ्ते में रिवाइज़ होगा रिजल्ट

एमबीबीएस और बीडीएस दाखिलों की प्रवेश परीक्षा सीबीएसई नीट का रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। इसके मुताबिक CBSE को आदेश दिया गया है कि दो हफ्ते के अंदर तमिल छात्रों का रिजल्ट रिवाइज करें और उन्हें 196 ग्रेस मार्क्स दे।

कोर्ट ने नीट परीक्षा में तमिल भाषा में छपे पेपर में 49 सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया है। तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले छात्रों को इस फैसले से फायदा होगा। नीट का पेपर कुल 720 अंकों का था।करीब 24,500 स्टूडेंट्स ने तमिल भाषा में नीट परीक्षा दी थी।

देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा आयोजित की जाती है। सीबीएसई ने 6 मई, 2018 को यह परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून 2018 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था।

जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता और माकपा के राज्यसभा सांसद टीके रंगराजन ने दावा किया था कि नीट प्रश्न पत्र में 49 सवालों का तमिल अनुवाद गलत किया गया है। इसके लिए उन्होंने इन प्रश्नों में स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स देने की मांग की थी। हालांकि सीबीएसई किस तरह से रिजल्ट रिवाइज़ करेगा, अभी यह साफ नहीं है।

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