अब जूनियर स्टूडेंट को घूरा तो हो सकती है जेल
कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने रैगिंग को लेकर बेहद सख्ती कर दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(UGC) ने रैगिंग की परिभाषा में कई बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने अपने जूनियर को घूरा या दोस्ती का प्रपोजल भी रखा तो आपको जेल हो सकती है। यह रैगिंग के दायरे में आएगा। इसके नियम तैयार किए जा चुके हैं। जल्द ही सभी संस्थानों को रैगिंग की नई नियमावली भेज दी जाएगी।
अब यह कहलाएगा रैगिंग
कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली लड़की या लड़के को जातिसूचक या किसी विशेष स्टेट के नाम से पुकारना ही रैगिंग नहीं है, बल्कि उन्हें घूरना या मस्ती में दोस्ती का प्रस्ताव देकर मजाक उड़ाना भी रैगिंग की कैटेगरी में शामिल हो गया है। कैंपस में नए स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित करना या कैंपस में रहने के दौरान परेशान करना भी अब कानूनी जुर्म होगा। खास बात यह है कि ऐसी रैगिंग होने पर न केवल उस संस्थान बल्कि संबंधित राज्य को भी जवाब देना होगा। रैगिंग से मुक्ति दिलाने और इसके हर बिंदु के प्रति अवेयर करने के लिए यूजीसी ने कई वीडियो तैयार की हैं। इन वीडियो को जल्द ही जारी किया जाएगा। जल्द ही यूट्यूब पर यह वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी।
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