Uttarakhand RTE Admission 2022 : विभाग 21 से शुरू करने जा रहा है आवेदन प्रक्रिया
शिक्षा का अधिकार अधिनियम(RTE) के तहत देहरादून सहित उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अपवंचित बच्चों के एडमिशन का मौका आया है। इसके लिए जिलावार आवेदन के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। देहरादून और टिहरी जिलों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं।
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले आप उत्तराखंड आरटीई की वेबसाइट पर जाएं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सीधे आरटीई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन करें।
RTE Admission की डेट्स
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और डाक्यूमेंट्स को जमा करने की लास्ट डेट : 21 मार्च से 11 अप्रैल 2022
उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदक बच्चे के डाक्यूमेंट्स की जांच : 22 मार्च से 18 अप्रैल 2022
RTE की लॉटरी की डेट : 22 अप्रैल 2022
RTE Lottary रिजल्ट पोर्टल पर जारी करने की डेट : 23 अप्रैल 2022
स्कूलों में आरटीई एडमिशन की डेट : 25 अप्रैल से 07 मई 2022
RTE की दूसरी लॉटरी की डेट(जरूरी होने पर) : 17 मई के बाद
यह पात्रता जरूरी
अपवंचित वर्ग (2डी) : अधिनियम की धारा 2 (D) में वर्णित अपवंचित वर्ग- अपवंचित वर्ग के बच्चों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से | विकलांग बच्चे जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और | पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 ) ( अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों जिनकी वार्षिक आय रू० 80,000/- से कम हो, एच०आई०वी० बच्चे या एच०आई०वी० माता-पिता के बच्चे तथा निःशक्त | व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, (1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) में यथा परिभाषित विकलांग माता-पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चों को सम्मिलित किया गया है।
कमजोर वर्ग (2ई) : अधिनियम की धारा 2 (E) में वर्णित कमजोर वर्ग:- ऐसे अभिभावकों / माता-पिता जिनकी वार्षिक आय रू० 55,000/- या उससे कम है, के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत बी०पी०एल० कार्ड धारक अभिभावक / माता-पिता के बच्चों को भी कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। अपवंचित समूह तथा कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अथवा उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
Uttrakhand RTE Admission से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब
प्रश्न : मेरे हैबिटेशन (ग्रामपंचायत / पारा / मोहल्लल्लला / एररया ) में कोई भी स्कूल नहीं दिख रहा है ?
उत्तर : आपके चुने हुए क्षेत्र में चुनी कक्षा के लिये कोई स्कूल नहीं आता है। अधिक जानकारी के लिये अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क करें कि क्या आपके क्षेत्र में आने वाले विद्यालय RTE पोर्टल में पंजीकृत हैं?
प्रश्न : हमारे पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ?
उत्तर : माता – पिता या अभिभावक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिये (जिला अस्पताल में जाकर) ऑनलाइन आवेदन की तिथि आने से पहले आवेदन करें।
प्रश्न : बच्चे का दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र नहीं है ?
उत्तर :दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र के लिये फॉर्म भरकर (जिला अस्पताल में जाकर) जल्द से जल्द दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।
प्रश्न : जन्म तिथि सत्यापन की जानकारी:
उत्तर : जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
प्रश्न : पहचान पत्र की जानकारी (पालक / अभिभावक के नाम और फोटो के साथ ):
उत्तर : आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड
प्रश्न : पता के प्रमाण पत्र की जानकारी :
उत्तर : आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ मूल निवास प्रमाण पत्र/ बिजली का बिल
प्रश्न : स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब इसके बाद क्या करना होगा ?
उत्तर : आवेदन भरने के पश्चात SMS द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर सुरक्षित रखें। लॉट्री में नाम आने पर आपको SMS प्राप्त होगा जिसमें स्कूल का नाम लिखा होगा। लॉट्री में नाम आने के बाद आप खण्ड शिक्षा अधिकारी के दफ़्तर में जमा कराएँ।
प्रश्न : RTE के तहत प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यालय में कितना शुल्क देना होगा ?
उत्तर : प्रवेशित छात्र को कोई शुल्क नही देना होगा, शुल्क की प्रतिपूर्ती विद्यालय को शासन द्वारा की जायेगी
प्रश्न : हम अपने बच्चे के लिये कितने विद्यालयों का चुनाव कर सकते हैं?
उत्तर :सूची में जो विद्यालय आपको फॉर्म में दिखायी देंगे, उनमें से आप कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जितने विद्यालय देखेंगे उन सब को चुन सकते हैं।
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