उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम की धारा 12(बी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो गई है।
इस मान्यता के तहत अब विश्वविद्यालय केंद्र सरकार, UGC और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से शैक्षणिक, शोध और परियोजनाओं के लिए अनुदान और सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हो गया है।
मान्यता मिलने के बाद विश्वविद्यालय को मिलेंगे ये लाभ:
- यूजीसी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने की पात्रता।
- शोध-सुविधाओं और शोध-अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहयोग।
- शोध परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के अवसर।
- विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
- राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की पहचान को मजबूती मिलेगी।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओ. पी. एस. नेगी ने कहा कि यह मान्यता उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।