CBSE NEET UG Counselling पर जल्द हो सकता है फैसला
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पर आए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में परीक्षा देने वाले हर छात्रों को 196-196 मार्क्स देने के फैसले को जायज नहीं ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे तमिल भाषा के छात्र देशभर के अन्य छात्रों के मुकाबले ऊपर आ जाएंगे।जिससे नीट प्रवेश परीक्षा क्वालीफाई करने वाले दूसरे स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करते हुए दो सप्ताह के भीतर इस मामले में कोई और जवाब मांगा है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके।
जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने neet ug पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नीट की आल इंडिया कॉउंसलिंग के सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा।