उत्तराखंड कोविड महामारी एक्ट में संशोधन, बिना मास्क पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना

Uttarakhand Covid Mahamari Act 2020 : नए संशोधन तत्काल हुए लागू

कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी एक्ट 2020(uttarakhand covid mahamari act 2020) में संशोधन कर दिया है। यह बदलाव तत्काल लागू कर दिया गया है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई।

◆ अभी तक बिना मास्क पकड़े जाने पर पहली बार 200 रुपये जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है।
◆ दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है।
◆ तीसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना पूर्ववत रखा गया है।
◆ प्रयोग किये हुए मास्क को कहीं ऐसे ही फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यह प्रावधान पहले भी किया गया था।
◆ जो बिना मास्क पकड़ा जाएगा, उसे सरकार की तरफ से 04 मास्क भी दिए जाएंगे।

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