Economically Weaker Sections(EWS) के युवाओं को सरकार ने दी है 10 परसेंट रिजर्वेशन की सौगात
केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के इकोनोमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) युवाओं को दाखिलों में आरक्षण के बाद अब एक और सौगात दी है। सभी केंद्रीय संस्थानों में निकलने वाली भर्तियों में भी यह 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हाल ही में संसद में इकोनोमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद एमएचआरडी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने नौकरियों में आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन सभी जगहों पर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन वाले सभी वर्ग के युवाओं को 10 परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए उन्हें आय प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा जो कि तहसीलदार के लेवल से जारी होगा।
देशभर में केंद्रीय संस्थानों की नौकरियों में आरक्षण की यह शुरुआत 01 फरवरी 2019 से होगी। इसके बाद जो भी भर्ती निकलेगी, उसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े युवाओं के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।
आरक्षण का लाभ इस तरह मिलेगा
सरकार के नए 10 परसेंट रिजर्वेशन की कैटेगरी में शामिल होने के लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है। इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि 18 वर्ष से कम आयु होने पर परिवार या इससे अधिक आयु होने पर खुद की सभी सोर्सेज से इनकम 08 लाख रुपये वार्षिक से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास 1000 स्क्वायर फिट से ज्यादा एरिया का फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर शहर या पालिका एरिया में रहता है तो 100 स्क्वायर गज से अधिक का रेजीडेंशियल प्लॉट और ग्रामीण एरिया में रहने वालों के लिए 200 स्क्वायर गज से अधिक का रेजीडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास 05 एकड़ से अधिक एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए।
यह है आदेश