गजब : तीसरी संतान पैदा होते ही चली गई प्रधानी

Uttarakhand News : टिहरी के ग्राम सेम का मामला। प्रधान चुने जाने के वक्त थी दो संतान, अब हो गई तीसरी

badi khabar

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के तहत तीसरी संतान पैदा होते ही प्रधान की प्रधानी चली गई। अब टिहरी के इस गाँव में प्रधान की कुर्सी खाली है।

दरअसल, ग्राम पंचायत सेम, पट्टी बासर विकासखंड भिलंगना टिहरी निवासी समाजसेवी बिकेन्द्र सिंह कठैत ने डीएम को एक शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने प्रधान विक्रम नेगी, पुत्र स्व० श्री हुकुम सिंह नेगी, ग्राम सेम, पट्टी बासर, पो0ऑ० कफोलगांव, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 25.07.2019 से पहले उनकी 02 जीवित संताने थी। 08.07.2021 को त्रैपन्न सिंह नेगी (बेलेश्वर अस्पताल, चमियाला) के रजिस्ट्रर क्रमांक 28 फाइल नं0- 233 / 32 के अनुसार अन्य संतान की प्राप्ति के पश्चात इनकी 03 जीवित संताने हो गई हैं। उन्होंने विक्रम सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत सेम बासर के पद से हटाये जाने की मांग की थी।

डीएम ईवा श्रीवास्तव ने जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्रांक 352 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल के साथ संयुक्त जाँच हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, भिलंगना द्वारा अपनी जाँच आख्या द्वारा उल्लेखित किया है कि श्री विक्रम सिंह नेगी पुत्र स्व०हुकुम सिंह नेगी, ग्राम सेम, पट्टी बासर, पो0ऑ० कफोलगांव, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलेश्वर, चमियाला द्वारा दिनांक 08.07.2021 को सरिता देवी पत्नी विक्रम सिंह नेगी ग्राम सेम, पट्टी बासर, पो0ऑ० कफोलगांव, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है की पुष्टि की गई है एवं त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निवार्चन 2019 से पूर्व में इनकी दो जीवित संतान है, इस प्रकार वर्तमान में इनकी तीन जीवित संतान है।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल पत्रांक 479 दिनांक 04.10. 2021 के द्वारा विक्रम सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत सेम बासर विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल को नोटिस प्रेषित किया गया। तद्क्रम में विक्रम सिंह नेगी द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक 22. 10.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विक्रम सिंह नेगी द्वारा दिनांक 25.07.2019 से पहले 02 जीवित संतान तथा वर्तमान में 03 जीवित संतान होने की स्वयं पुष्टि की है। जो कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 (यथासंशोधित-2019 ) की धारा 8 ( 1 ) (द) एवं ( 5 ) का उल्लघंन है।

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने 18 जनवरी को विक्रम सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत सेम बासर, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल को दिनांक 17.02.2022 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समस्त साक्षों सहित स्वयं उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया। विक्रम सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत सेम बासर, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल उक्त तिथि को न तो स्वयं उपस्थित हुए और ना ही कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में श्री विक्रम सिंह नेगी को कुछ नहीं कहना है ।

उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या – 1491 दिनांक 17.12.2020 द्वारा धारा 138 में ग्राम प्रधान के विरूद्ध जिलाधिकारी को कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकार प्रतिनिहीत किये गये हैं।

इसलिए डीएम ईवा श्रीवास्तव ने विक्रम सिंह नेगी, प्रधान ग्राम सेम बासर, विकासखण्ड भिलंगना, टिहरी गढ़वाल को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 ( यथासंशोधित – 2019 ) की धारा 08 की उपधारा (1) (द) (III) का स्पष्ट दोषी पाये जाने पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 (यथासंशोधित-2019 ) की धारा 138 (2) में विद्यमान प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम प्रधान पद से पदमुक्त कर दिया।

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