उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण : न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित

उत्तराखंड सरकार ने स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 में नकल प्रकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया।

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स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में कथित नकल प्रकरण की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी, उच्च न्यायालय नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।

ज्ञात हो कि 21 सितम्बर 2025 को आयोजित परीक्षा में नकल की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत यह कदम उठाया है।

प्रारंभ में यह जिम्मेदारी न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा (सेवानिवृत्त) को दी जानी थी, लेकिन उन्होंने निजी कारणों और समयाभाव के चलते असमर्थता जताई। इसके बाद सरकार ने न्यायमूर्ति ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

आयोग को राज्य भर से प्राप्त शिकायतों, सूचनाओं और तथ्यों की जांच करने का अधिकार होगा। साथ ही आयोग विशेष जांच दल (SIT) की आख्या पर भी संज्ञान लेकर आवश्यक मार्गदर्शन देगा। सरकार ने अपेक्षा जताई है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

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