देश में फिर बढ़ने लगे covid के मामले, राज्य फिर लगा रहे बंदिशें
देश मे एक बार फिर कोरोना(covid) के मामले बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर कई राज्यों में सख्ती शुरू कर दी गई है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी है। कई शहरों में लॉक डाउन लगा दिया गया है जबकि कई जगहों पर नाईट कर्फ्यू लगाया गया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को अहम फैसला लिया। इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है।
राजस्थान सरकार के मुताबिक, शहर के सभी नगर निगमों के क्षेत्रों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा, 25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश से आने वालों के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों से आने वालों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। हवाई अड्डा, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिलों में संस्थागत पृथकवास की व्यवस्था भी पुनः प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया गया है।
गहलोत ने रविवार को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए एक हाई लेवल बैठक के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करवाने तथा विभिन्न समारोहों एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित करने के साथ ही कोविड-19 उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
एक सरकारी बयान के अनुसार मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक संक्रमित मामले सामने आएंगे वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बयान के अनुसार बीट कांस्टेबल की निगरानी में निषिद्ध क्षेत्र का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। बयान के अनुसार प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी।
वहीं, विवाह समारोह में 200 लोग एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी। बयान के अनुसार विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी।
उत्तराखंड से जुड़े अपडेट्स के लिए क्लिक करें
सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए क्लिक करें
एडमिशन अपडेट्स के लिए क्लिक करें