CBSE NEET UG को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, आयुष और होम्योपैथिक कोर्सेज में एडमिशन की कॉमन प्रवेश परीक्षा नीट में कई बंदिशों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला लिया है।
सीबीएसई ने इस साल जब नीट का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें एक ओर अधिकतम आयु सीमा सामान्य के लिए 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 30 वर्ष तय कर दी थी तो दूसरी ओर एनआईओएस स्टूडेंट्स की नीट में एंट्री बन्द कर दी थी।
सीबीएसई के इन आदेशों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की बेंच ने फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट में कोई अधिकतम आयु सीमा का नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अब एनआईओएस के छात्रों को नीट एग्जाम में बैठने पर लगी सीबीएसई की रोक को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अब सभी एनआईओएस छात्र आसानी से नीट का आवेदन कर सकेंगे।